रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने या दर्ज विवरण में सुधार के लिए दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। यह अवधि दूसरी और अंतिम बार बढ़ाई गई है। 

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पहले दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर थी। बाद में इसे 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था। अब निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर समय बढ़ाते हुए पात्र नागरिकों को 30 सितंबर तक आवेदन का अवसर दिया है। हालांकि, संशोधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 19 अक्टूबर 2026 ही रहेगी।

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2.64 करोड़ से अधिक मतदाता थे- भारत निर्वाचन आयोग के मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले झारखंड में लगभग 2.65 करोड़ मतदाता थे। आयोग के अनुसार राज्य में SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता सूची की जांच और पुनरीक्षण किया गया। 5 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में लगभग 2.21 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे। इसके बाद दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके जरिए छूटे हुए पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने तथा मौजूदा मतदाताओं को गलत विवरण सुधारने का अवसर दिया गया।

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Form-6, Form-7 और Form-8 से क्या होगा? - Form-6: यदि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, तो Form-6 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। Form-7: किसी मृत व्यक्ति, स्थानांतरित मतदाता, डुप्लीकेट नाम या अन्य कारण से नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Form-8: नाम, पता और अन्य मतदाता विवरण में सुधार या संशोधन के लिए Form-8 का इस्तेमाल किया जाता है।

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युवाओं के लिए खास मौका

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि यदि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है तो वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। आवेदन ECINet के माध्यम से अथवा संबंधित BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करके किया जा सकता है।

अब तक मिले हजारों आवेदन

14 सितंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पहली बार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए Form-6 के 4,70,542 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। नाम हटाने या आपत्ति के लिए Form-7 के 5,576 आवेदन, जबकि नाम-पता आदि में सुधार के लिए Form-8 के 2,98,871 आवेदन प्राप्त हुए थे।

अंतिम मतदाता सूची कब आएगी?

दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद झारखंड की संशोधित अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मतदाताओं के लिए जरूरी संदेश

अगर आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, नाम में गलती है, पता बदल गया है या किसी गलत/डुप्लीकेट नाम को लेकर आपत्ति है, तो 30 सितंबर 2026 से पहले संबंधित आवेदन जरूर करें। अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करना बेहतर रहेगा।